Editorial : चुनाव में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्रयास
Editorial: Important efforts for participation in elections
Editorial : 18वें लोकसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरे देशभर में चल रही है। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई थी। सभी राज्य चुनावों की तैयारियों के लिए कमर कस लिए हैं। हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव शनिवार 25 मई 2024 को है जोकि 10 सीटों पर एकहीं दिन वोटिंग होगा। इसके मद्देनजर हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हरियाणा के मतदाताओं से अपील किया कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी वर्गों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सक्षम एप बनाया गया है। यह मोबाइल एप दिव्यांग मतदाताओं के लिए वरदान है। दिव्यांगजन चुनाव से जुड़ी मतदाता केंद्रित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस एप का उपयोग कर सकते हैं। सक्षम एप के माध्यम से दिव्यांग वोटर मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने के अलावा पोलिंग बूथ की लोकेशन, बूथ तक आवागमन के लिए व्हीलचेयर के लिए अनुरोध कर सकता है। लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी में यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवायें, ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पूरे देश में चुनाव पर्व के दौरान हरियाणा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भी एक्शन में दिख रहें हैं और मतदताओं को जागरूक कर रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मोबाइलऐप पर मततदाता व उम्मीदवार घर बैठे पा सकते है चुनाव संबंधित जानकारी। ऑनलाईन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन के नाम से एक ऐप बनाया है। कोई भी प्रत्याशी इस ऐप का प्रयोग कर अपने आवेदन को इस ऐप पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण को देखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र पोर्टल बनाया है। इस ऐप पर किसी उम्मीदवार की चल-अचल संपत्ति, हलफनामे को ऑनलाइन देखा जा सकता है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि एपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मतदान इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है।
यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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