वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हुई सुनवाई, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद HC में आज होने वाली सुनवाई टली

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। यह सुनवाई हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल कर रहे वकीलों की वजह से टल गई है। इस मामले में आज चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई है।

बता दें कि वकीलों की हड़ताल को देखते हुए ज्ञानवापी विवाद में आज होने वाली सुनवाई टल गई है और इसके लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। अब 18 सितंबर को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्ष की तरफ से दलील पेश की जाएंगी। जिसके बाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि इस मामले में आगे सुनवाई की जानी है या फैसला आना है। फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है। दो अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं।

हाईकोर्ट में 28 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई
1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। वहीं, हाईकोर्ट में 28 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई करीब एक घंटे तक चली थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर ऐतराज जताया था। इसमें हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर दोबारा सुनवाई न किए जाने की दलील दी थी।

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हिंदू पक्ष ने फैसला जल्दी आना की रखी थी मांग 
मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवसों पर इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि फैसला जल्दी आना चाहिए। हालांकि, हिंदू पक्ष ने दोबारा सुनवाई किए जाने के फैसले का विरोध नहीं किया था। इन पांचों अर्जियों पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रकाश पडिया ने 25 जुलाई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उन्होंने 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाए जाने की तारीख तय थी, लेकिन जस्टिस प्रकाश पडिया के तबादले के बाद इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच कर रही है।

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