परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बस क्यू सेल्टर और बस लेन का किया निरीक्षण

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नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बस लेन और बस क्यू शेल्टर (बीक्यूएस) का निरीक्षण किया। सिस्टम (डीआईएमटीएस) लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीटीआईडीसी) लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), और प्रवर्तन अधिकारियों के सहयोग से  प्रवर्तन अभियान के 67 दिन पूरे हो गए। प्रवर्तन अभियान को लेकर बस यात्रियों और नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।

निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बस मार्शलों के सहयोग से जागरूकता और निरंतर निगरानी कर महिपालपुर क्रॉसिंग के पास निजी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग से बस लेन को मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आउटर रिंग रोड स्थित धौला कुआं व लाजवंती चौक का भी दौरा किया। इस क्षेत्र में निजी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग की कई शिकायतें थीं। अनधिकृत पार्किंग की वजह से भीषण जाम और बसों की आवाजाही में बाधा पैदा हो रही थीं। उन्होंने परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल को निर्देश दिया कि वे निर्बाध यातायात आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बस लेन को खाली रखना सुनिश्चित करें। इस दौरान डीटीआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल थे। डीटीआईडीसी एनडीएमसी क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली में सभी प्रमुख बस क्यू शेल्टरों का निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव करता है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीआईडीसी के अधिकारियों को यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी बस क्यू शेल्टर (बीक्यूएस) का रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को बसों और मालवाहक वाहनों के लिए एक प्रवर्तन अभियान शुरू किया था, ताकि सड़क पर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। साथ ही, वाहनों के दबाव और बेहतर यात्रा सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए पूरे बस सिस्टम में सुधार किया जा सके। इस प्रवर्तन अभियान के 67 दिन हो गए है और बस यात्रियों और नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

इस प्रवर्तन अभियान के दौरान पूरे शहर की डीटीसी और क्लस्टर बसें अपने बस लेन पर चल रही हैं और केवल चिन्हित बस स्टॉप पर रुकती हैं। किसी अन्य वाहन को बस लेन में चलने और खड़े करने की अनुमति नहीं है। हालांकि ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, तीन पहिया सामान और सभी निजी वाहनों के यात्रियों को निर्धारित बस कतार आश्रयों (बीक्यूएस) से लगभग 75 मीटर आगे ले जाने और छोड़ने की अनुमति दी गई है। ऐसे वाहनों द्वारा बस लेन में किसी भी पार्किंग को लागू होने वाले एमवी अधिनियम, 1988 के तहत परमिट नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

परिवहन विभाग एमवी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत बस लेन प्रवर्तन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियान चला रहा है। विभाग द्वारा 6 जून तक कुल 28086 चालान किए जा चुके हैं। इनमें बस लेन का उल्लंघन करने वाले बस चालकों के 1007 और बस लेन में पार्किंग करने वाले निजी वाहन मालिकों के 27079 चालान किए गए हैं। इस कार्रवाई के तहत कुल 419 वाहनों पर गलत पार्किंग के लिए उठाने की कार्रवाई की गई हैं। प्रवर्तन टीम बस लेन अनुशासन के उल्लंघन के लिए संबंधित नियमों के तहत जुर्माना लगाकर चालान की कार्रवाई जारी रखेंगे।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बस लेन प्रवर्तन अभियान को लागू हुए दो महीने से ज्यादा हो गया है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब नागरिक इस पहल में भाग ले रहे हैं और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म और परिवहन विभाग द्वारा स्थापित व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उल्लंघन के मामलों की शिकायत कर रहे हैं। डीटीसी और क्लस्टर ड्राइवरों ने भी पहल के साथ अविश्वसनीय सहयोग किया है। हमने इस पहल का विस्तार करने और इसे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बस क्यू शेल्टर (बीक्यूएस) जैसी अपनी ऑन-ग्राउंड सुविधाओं को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लेने का फैसला किया है। मैंने डीटीआईडीसी और परिवहन विभाग को दिल्ली में सभी बीक्यूएस की स्थिति का सर्वेक्षण करने और उचित रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैं नागरिकों से उचित सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने, निर्बाध आवाजाही के लिए बस लेन को खाली छोड़ने और बस सेवाओं और बीक्यूएस के साथ किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने का आग्रह करता हूं।

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