कोविड वैक्सीन के बिना सरकारी स्टाफ को ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री
नई दिल्ली। दिल्ली में जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको आफिस नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश जारी किया करते हुए कहा है कि 16 अक्टूबर से टीकाकरण नहीं कराने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों सहित दिल्ली सरकार के ऐसे सभी कर्मचारियों को जब तक टीका नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें “छुट्टी पर” माना जाएगा।
जिन कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक टीकाकरण (कम से कम पहली खुराक) नहीं मिला है, उन्हें 16 अक्टूबर से अपने संबंधित कार्यालयों/स्वास्थ्य संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों में तब तक उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्हें पहली खुराक का टीका नहीं मिल जाता है।
संबंधित विभाग के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से टीकाकरण किए गए कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार “दिल्ली में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।”