Chinese Betting Apps : 138 सट्टेबाजी, 94 लोन चाइनीज ऐप्स पर लगा बैन

Chinese Betting Apps : केंद्र सरकार ने चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और कर्ज देने वाले ऐप्स (Betting and lending apps with Chinese links) के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 138 सट्टेबाजी ऐप्स (Betting Apps) और 94 लोन देने वाले ऐप्स (Loan Lending Apps) को तत्काल बैन और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है. छह महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 28 चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच शुरू की थी. जांच में पाया कि ऐसे 94 ऐप ई-स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं.
मंत्रालय द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि ई-स्टोर पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि 94 ऐसे ऐप मौजूद हैं, जोकि किसी तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं. कर्ज के जाल में लोगों को फंसाने के के अलावा इन ऐप्स का दुरुपयोग जासूसी करने के लिए भी किए जाने की आशंका है. इन ऐप्स से भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है. खुफिया एजेंसियों ने तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स पर कार्रवाई करने को कहा था.
गृह मंत्रालय के संचार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने तत्काल और आपातकालीन आधार पर चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। pic.twitter.com/5XNXSBeqpS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2023
ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता
जांचकर्ताओं ने पाया कि सर्वर-साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है. क्योंकि इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच है. ऐसे डेटा तक पहुंच का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है. बैन किए गए लगभग सभीऐपचीनी नागरिकों ने तैयार किए थे. जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी. लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया. जब कर्जदार पूरा कर्ज तो दूर ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए, तो इन ऐप्स के लोगों ने कर्जदारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया.
कर्जदारों को भद्दे संदेश भेजे गए
इन ऐप्स से कर्जदारों को भद्दे संदेश भेजे गए, उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी गई और उन्हें अपने संपर्कों को संदेश भेजकर शर्मसार किया गया. विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के कई कर्जदारों की आत्महत्याओं के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया था. पिछले साल एक सीरिज में न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि कैसे ये ऐप्स भारतीयों को फंसाने के लिए खामियों का फायदा उठा रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे थे. अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स को ‘इमरजेंसी ब्लॉक’ करने की गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्रवाई शुरू की है. दोनों मंत्रालयों से यह पुष्टि करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है कि इन ऐप्स पर आईटी अधिनियम की धारा 69 लागू होती है. क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है.