नुकसान की भरपाई श्रमिकों को भी दी जानी चाहिए
Workers should also be compensated for their losses

ग्रामीण श्रमिकों में खेत मजदूर, नरेगा श्रमिक सबसे असुरक्षित हैं जबकि निर्माण मजदूर दूसरी सबसे कमजोर श्रेणी हैं जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में गर्मी के संपर्क में आते हैं। गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे में अन्य बाहरी श्रमिक जैसे खनन श्रमिक, देहाढ़ी मजदूर, परिवहन कर्मचारी, गिग श्रमिक, सड़क विक्रेता, स्वच्छता कर्मचारी, कचरा बीनने वाले श्रमिक, हमाल श्रमिक, मछुआरे, नमकदान श्रमिक आदि शामिल हैं। आईएएनओ हमें यह सलाह देता है कि श्रमिकों और कार्यस्थलों को क्लाइमेट चेंज एक्शन के केंद्र में होना चाहिए। विशेष रूप से, हीट एक्शन योजनाओं में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत की नीतियों में ये जलवायु परिवर्तन, हीट एक्शन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी चिंताएं और एक्शन गायब हैं । हीट-वेव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और कार्य योजना में मान्यता देने के बावजूद, भारत सरकार ने इस वर्ष की अत्यधिक हीट-वेव को आपदा घोषित नहीं किया है। जन आंदोलनो के राष्ट्रीय समन्वय मानना है कि इस वर्ष भारत जिस भीषण गर्मी की स्थिति का सामना कर रहा है, उसे तत्काल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा घोषित किया जाना चाहिए और प्रभावित श्रमिकों को खुद के गुज़र-बसर के लिए तुरंत आपदा भत्ता दिया जाना चाहिए। श्रमिकों को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों में काम करने से बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन भत्ते का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। सिद्धांत के रूप में, गर्मी की लहरों के कारण मजदूरी के किसी भी नुकसान की भरपाई श्रमिकों को की जानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियों, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी शामिल है, में बाहरी और अनौपचारिक मज़दूरों को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग वेट बल्ब ग्लोब तापमान के सटीक मापदंड प्रदान करने चाहिए, जिसमें काम के स्थलों के संकेंद्रण के निकट अधिक संख्या में स्थानीय तापमान की रीडिंग हों। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में मेहनतकश लोग, जो चिलचिलाती धूप में भी हमारे गाँवों और शहरों के लिए अनाज पैदा करते हैं, हर तरह का निर्माण कार्य करते हैं, शहरों व गांवों को चलाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करें, लेकिन इसी वर्ग का अभी तक मुख्यधारा के जलवायु न्याय और नीतिगत विमर्श में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। एनएपीएम ने इसे एक गंभीर मुद्दे को उजागर करने की उम्मीद करते हैं जो कि अधिकारियों और बड़े पैमाने पर समाज की ओर से तत्काल कार्रवाई किये जाने का हकदार है।



