सुप्रीम कोर्ट किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सख्त

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कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत नाम के संगठन को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षाकर्मियों पर हमले की अनुमति नहीं दी जा सकती।
शीर्ष अदालत ने किसानों से कहा कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्ग को रोककर लोगों की आवाजाही रोकने का हक नहीं है। आपके प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने किसान महापंचायत से कहा कि अगर आप कोर्ट आए हैं तो प्रदर्शन का क्या मतलब है। जब किसानों के वकील ने कहा हाईवे उन्होंने नही पुलिस ने बंद किया है। कोर्ट ने उनसे कहा कि हलफनामे पर यह बात कहें और मामले को सोमवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।
बता दें कि किसान महापंचायत ने पूर्व में संयुक्‍त किसान मोर्चा को मिली ऐसी ही अनुमति का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर सत्‍याग्रह की अनुमति मांगी थी। किसान महापंचायत ने पूर्व में दिल्‍ली पुलिस से जंतर-मंतर पर सत्‍याग्रह की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्‍ली पुलिस ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था।
News Source : zee5.com

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