राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 26 रिक्त पदों को भरा गया
नई दिल्ली.ओपन सर्च। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नवनियुक्त सदस्यों और जिला आयोगों के अध्यक्ष / सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आज 22.09.2021 को नई दिल्ली के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में आयोजित किया गया। श्री कुलदीप सिंह, निदेशक (उपभोक्ता मामले), श्रीमती पदामिनी सिंगला (आईएएस), सचिव सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति आरैर उपभोक्ता विभाग दिल्ली की अध्यक्ष्ता में पद और गोपनयता की शपथ दिलाई गई।
दिल्ली उन कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिन्होंने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियुक्तियां की हैं। शपथ ग्रहण के अलावा, सदस्यों को उपभोक्ता बाजारों के बदलते परिस्थितिकी तंत्र के आलोक में अधिनियम के प्रभावी कर्यान्वयन के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।
श्रीमती सिंगला, सचिव सह- आयूक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने सभी चयनित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उपभोक्ता एक राजा है, और हमें, एक टीम में रूप में , उनकी शिकायतों के निवारण के लिए काम करना चाहिए। नए अधिनियम में उन्हें प्रभावी ढंग से न्याय दिलाने के लिए कई प्रावधान है। विभाग अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में आयोग को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हमेंशा प्रायसरत रहता है। कोविड महामारी से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ता आयोग में जल्द ही हाइब्रिड हियरिंग सिस्टम उपलब्ध होगी। नए सदस्यों ने दिल्ली में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने पिछले अनुभव और प्रतिबद्घता को भी साझा किया ।
राज्य और जिला आयोंगों में 26 रिक्त सीटों को एक बार में भरा गया है, 3 सदस्यों को राज्य आयोग के तहत और 23 को जिला आयोगों के तहत नियुक्त किया गया हैैँ। नियुक्त अध्यक्ष व सदस्य न्यायपालिका, प्रशासन और अधिवक्ताओं से हैं जिन्हें उपभोक्ता संबंधी मामलों का अनुभव है।।