केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत आए 10436 आवेदन

दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना, दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। मासिक सहायता योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग को कुल 2499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन के बाद 256 आवेदन को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है। वहीं, सत्यापन में सही पाए गए आवेदनों की स्वीकृति के बाद समाज कल्याण विभाग ने 1188 लाभार्थियों को मासिक सहायता योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है और इस योजना के तहत अब तक 45.65 लाख रुपए का वितरण भी किया जा चुका है।
वहीं, एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के अंतर्गत कुल 7937 आवेदन मिले हैं। विभाग ने इन आवेदनों की जांच की, जिसमें से 7604 आवेदनों का सत्यापन हो चुका है और इसमें से 5675 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृत आवेदनों में से 2764 आवेदनों में मौजूद नाम केंद्रीय गृहमंत्रालय (एमएचए) की सूची से उपलब्ध है, जबकि 2911 आवेदनों में उपलब्ध नामों का केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची से मिलान नहीं हो पाया है। वहीं, विभाग को कमियों के चलते 1099 आवेदनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र, एसएमसी आदि में देरी जैसे अन्य कारणों से 830 आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। विभाग ने एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के तहत अब तक 85.35 फीसद मामलों का निस्तारण कर दिया है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया है। इसके बावजूद, दिल्ली के बहुत सारे लोग ने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। हम उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार उन सभी परिवारों के साथ खड़ी है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। साथ ही, जिन बच्चों ने अपने मां-बाप को खो दिया है और अनाथ हो चुके हैं, उन सभी को हर संभव मदद देने के लिए दिल्ली सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता’ योजना शुरूआत की है।
*क्या मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायाता योजना-*
केजरीवाल सरकार ने जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायाता योजना की शुरूआत की है। इसके तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना चलाई जा रही है। एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जा रही है। वहीं, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने दोनों मां-बाप को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी परिस्थितियों को कवर करने की कोशिश की है और सभी लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है।
*योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह करें आवेदन*
– यदि आवेदक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो आवेदक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सिटीजन कार्नर (नागरिक कोने) में पोर्टल पर ‘नए उपयोगकर्ता’ के रूप में पंजीकृत होगा।
– इसके बाद, आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन’ से लॉगिन करेगा।
– आवेदक पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देशों को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ‘आवेदन कैसे करें- पात्रता मानदंड और दिशानिर्देश’ खंड का अच्छी तरह अध्ययन करें।
– पात्र व्यक्ति उस योजना के घटक का चयन करेगा, जिसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करना चाहता है।
– घटक (ए) मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता और/या घटक (बी) मृतक परिवार को ‘50 हजार रुपए की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान।
– आवेदक उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करें और आवेदन पत्र भरें।
– आवेदक सभी प्रकार से आवेदन पत्र को पूरा करेंगे और प्रदान की गई जानकारी सही हो।
– आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी।
– आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करेंगे।
– यदि कोई आवेदक पात्र है और योजना के किसी अन्य घटक के लिए आवेदन करना चाहता है, तो आवेदक उसी के अनुसार दूसरे घटक के लिंक पर क्लिक करेगा और उपरोक्त चरणों को दोहराएगा।
– एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, एसडीएम के कार्यालय से एक सरकारी प्रतिनिधि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर उसके घर जाएगा और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए और आवेदन प्रसंस्करण के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों (यदि कोई हो) को एकत्र करने में मदद करेगा।